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इविवि प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी ऋचा

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देने वाली छात्राओं और छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को मध्यरात्रि जेल भेजने के मामले में ऋचा सोमवार को हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय प्रशासन...

इविवि प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी ऋचा
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजSun, 18 Oct 2020 07:53 PM
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देने वाली छात्राओं और छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को मध्यरात्रि जेल भेजने के मामले में ऋचा सोमवार को हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगी।

ऋचा पहले ही पहले डीएम भानु चन्द्र गोस्वामी, डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, एसपी सिटी (नगर) दिनेश कुमार एवं जेल अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी पीएन पाण्डेय को लीगल नोटिस भेज चुकी है। ऋचा ने आरोप लगाया है कि कानून और कोर्ट की गाइडलाइन का मजाक बनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला और पुलिस प्रशासन की मदद से छात्राओं को रात में जेल भेजने जैसा अमानवीय कृत्य किया गया है। ऋचा की ओर से भेजे गए नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा गया है कि क्या गिरफ्तारी के पूर्व सीआरपीसी की धारा 46(4) के मुताबिक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई थी? छात्राओं को गिरफ्तार करने से पूर्व अरेस्ट मेमो परउनके रिश्तेदारों एवं स्वयं के दस्तख्त नहीं लिये गये, गिरफ्तार छात्राओं को डीके बसु गाइडलाइन के अनुसार उनके अधिकारों से अवगत नहीं कराया गया। छात्राओं के मोबाइल फोन छीन लिये गये। जैसे सवालों के जवाब मांगे गये हैं। इसके साथ ही ऋचा ने आरोप लगाया कि जेल भेजने से पूर्व छात्राओं के मेडिकल की बात कही गई जो सिर्फ खानापूर्ति थी। छात्राओं के मेडिकल के लिए महिला चिकित्सक का होना आवश्यक है। मेडिकल के समय महिला चिकित्सक मौजूद नहीं थी।

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