माघ मेला पर रोक के मामले में हस्तक्षेप से इनकार
हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ के स्नान के लिए आने पर रोक लगाने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कहा कि सरकार और...
प्रयागराज। विधि संवाददाता
हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ के स्नान के लिए आने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि राज्य सरकार व प्रयागराज मेला प्राधिकरण कोविड पर सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के जरूरी कदम उठा रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के उठाए गए कदमों को देखते हुए मामले में हस्तक्षेप न करते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्कर्ष मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि माघ मेला में आने वाले स्नानार्थियों व श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है जो मेले की व्यवस्था तथा एक स्थान पर भीड़ न जुटने पाए, इसकी निगरानी कर रहा है। वह लोगों को सावधानी बरतने व एक स्थान पर भीड़ के रूप में एकत्र न होने और गाइडलाइन का पालन करने की भी सलाह देगा।