ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश प्रयागराजग्राम प्रधान से वसूली पर रोक

ग्राम प्रधान से वसूली पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज जिले के खामा गांव की प्रधान पिंकी सिंह से चार लाख तीन हजार रुपये से अधिक की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। वसूली का आदेश जिलाधिकारी कन्नौज ने दिया था, जिसे याचिका के...

ग्राम प्रधान से वसूली पर रोक
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजThu, 08 Oct 2020 03:24 AM
ऐप पर पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज जिले के खामा गांव की प्रधान पिंकी सिंह से चार लाख तीन हजार रुपये से अधिक की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। वसूली का आदेश जिलाधिकारी कन्नौज ने दिया था, जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब भी मांगा है।

याची के अधिवक्ता जेएन यादव का कहना था कि याची के खिलाफ मात्र प्रारं‌भिक जांच के आधार पर वसूली का आदेश जारी कर दिया गया। उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जबकि पंचायतराज अधिनियम की धारा 95(1) (छ)और सपठित धारा 27 के तहत याची से प्रक्रिया का पालन किए बिना वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है तथा जिलाधिकारी के 15 सितंबर 2020 के आदेश के तहत वसूली पर रोक लगा दी है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें