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सर सैयद अहमद खां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज प्राथमिकी को...

सर सैयद अहमद खां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले की याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजMon, 25 Jan 2021 03:21 AM
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प्रयागराज। विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करे तो अदालत उसे तुरंत उसे निस्तारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने अशोक कुमार पांडेय की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया प्राथमिकी के तथ्यों से अपराध बनता है। प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने गिरफ्तार पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। याची पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और मीडिया को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, दो समुदायों के बीच घृणा फैलाने के बयान जारी करने का आरोप लगाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जोगेन्दर सिंह केस में कहा है कि विवेचना के बाद गिरफ्तारी के लिए जरूरी साक्ष्य मिलने पर ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए। कोर्ट ने इस आदेश के अमल करने पर कोर्ट ने बल दिया है।

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