प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने का आदेश रद्द
इलाहाबाद हईकोर्ट ने औरैया के शेखूपुर गांव के प्रधान उमेश सिंह के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी के आदेश को आदेश रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों को...
इलाहाबाद हईकोर्ट ने औरैया के शेखूपुर गांव के प्रधान उमेश सिंह के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी के आदेश को आदेश रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि डीएम पंचायतीराज अधिनियम में कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए निर्णय लेते समय उसकी ओर से विवेक का प्रयोग किया जाना जरूरी है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। तथ्यों को विधिवत परखे बिना निर्णय किया गया है। कोर्ट ने डीएम के आदेश को रद्द करते हुए नियमानुसार नए सिरे से निर्णय लेने की छूट दी है।
डीएम ने उप्र पंचायतराज अधिनियम की धारा 95(1)(छ) के तहत कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान उमेश सिंह के अधिकार जब्त कर लिए थे। उमेश सिंह ने इस आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याची की ओर से अधिवक्ता जेएन यादव ने कहा कि कथित अनियमितताओं के संबंध में ग्राम प्रधान ने विस्तृत जवाब डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन डीएम ने केवल कार्यालय आख्या के आधार पर प्रधान के अधिकार जब्त करने का आदेश कर दिया। उन्होंने आदेश करते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया इसलिए आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।