इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को जीआईसी में एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान व हिन्दी विषय अध्यापक भर्ती का परिणाम चार सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची इस आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने धीरेंद्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर दाखिल इस याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती परीक्षा को लेकर कई आरोप लगे थे, जिनकी जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। जिन अभ्यर्थियों के नाम एसआईटी की रिपोर्ट में है और जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उन्हें छोड़कर शेष सभी के परिणाम एक माह के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। आयोग की इस अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चार सप्ताह में परिणाम घोषित करने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
मामले के तथ्यों के अनुसार 2018 में जारी एलटी ग्रेड भर्ती के विज्ञापन के तहत प्रदेशभर में परीक्षा कराई गई।परीक्षा के दौरान ही इसमें धांधली की शिकायतें सामने आईं और पूरी परीक्षा विवादों में फंस गई। इसे देखते हुए प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी।