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ससुर-देवर पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुराचार के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी ससुर व देवर के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने गोपीगंज थाने में दर्ज...

ससुर-देवर पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजSat, 31 Oct 2020 11:11 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुराचार के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी ससुर व देवर के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने गोपीगंज थाने में दर्ज गैंगरेप के आरोपी ससुर व देवर की याचिका पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर उससे व राज्य सरकार से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिका में 12 दिसंबर 2019 की चार्जशीट व चार मार्च 2020 के सम्मन आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उसके बेटे की पत्नी का 2009 में निधन हो गया था। पीड़िता से 2012 में बेटे की दूसरी शादी हुई। पीड़िता की भी यह दूसरी शादी थी। पहले पति से झगड़कर उसे मुकदमों में फंसाकर उससे तलाक लेकर पीड़िता ने यह शादी की थी। याची के बेटे से विवाह के बाद घर आने पर वह कलह करने लगी तो बेटे ने 2019 में तलाक का मुकदमा किया।

याची का कहना है कि 20 सितंबर 2019 को पीड़िता को तलाक का नोटिस मिला, जिसके बाद उसने पेशबंदी में ससुर व देवर पर सामूहिक दुराचार का फर्जी आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। याची के अधिवक्ता का कहना है कि यदि केस जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार व पीड़िता से जवाब मांगा है।

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