अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकरण के खिलाफ गैर जमानती वारंट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकरण व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 16 दिसम्बर को पेश...
प्रयागराज। विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकरण व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 16 दिसम्बर को पेश होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने राजबली सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। इन अधिकारियों पर आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। साथ ही नोटिस मिलने के बावजूद कोई जवाब नहीं प्रस्तुत किया और न ही इनकी तरफ से वकील उपस्थित हुआ। कोर्ट ने इन अधिकारियों को याची की पेंशन आदि के भुगतान पर दो माह में सुप्रीम कोर्ट के प्रेम सिंह केस के निर्देशों का पालन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।