ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश प्रयागराजअपनी मर्जी से गई पत्नी को लाने के लिए नहीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

अपनी मर्जी से गई पत्नी को लाने के लिए नहीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अवैध निरुद्धि होने पर ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की जा सकती...

अपनी मर्जी से गई पत्नी को लाने के लिए नहीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजSat, 27 Feb 2021 11:41 PM
ऐप पर पढ़ें

प्रयागराज। विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अवैध निरुद्धि होने पर ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की जा सकती है। अपनी मर्जी से छोड़कर गई पत्नी को लाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव ने मुजफ्फरनगर की सोनिया की तरफ से दाखिल पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया याची पति को छोड़कर अपनी मर्जी से गई है। उसकी अवैध निरुद्धि नहीं है इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें