एयरपोर्ट से तीन किलोमीटर की परिधि नो फ्लाइंग जोन
बमरौली एयर स्टेशन के आसपास तीन किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं...

बमरौली एयर स्टेशन के आसपास तीन किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति भी जब्त हो सकती है।
बमरौली एयरपोर्ट के आसपास 40 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे निर्माण हैं। ऐसे में विंग कमांडर स्टेशन सुरक्षा अधिकारी वायु सेना ने अनुरोध किया कि इस क्षेत्र को बिना पूर्व अनुमति के तीन किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि हवाई क्षेत्र के पास बिना पूर्व अनुमति देखी गई हवाई वस्तु को ड्रोन माना जाएगा। एडीएम सिटी मदन कुमार ने बताया कि इस क्रम में यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। अगर कोई बिना पूर्व अनुमति ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उस सामान को जब्त किया जाएगा, साथ ही आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
