डिजि-अब छोटे वाणिज्यिक वाहनों का एक बार जमा हो रहा रोड टैक्स
Prayagraj News - प्रयागराज में छोटे वाणिज्यिक वाहन स्वामियों के लिए एक फरवरी से नई व्यवस्था लागू की गई है। अब 7500 किलो से कम भार वाले वाहनों पर एक बार सड़क कर देना होगा, जिससे बार-बार कर जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह व्यवस्था छोटे वाहन संचालकों को राहत प्रदान करेगी।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। छोटे वाणिज्यिक वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग ने एक फरवरी से नई व्यवस्था लागू की है जिसमें 7500 किलो क्षमता से कम भार वाले वाणिज्यिक वाहनों पर एक बार सड़क कर सुविधा है। अब ऐसे वाहन स्वामियों को व्यक्तिगत वाहनों की तरह एकमुश्त कर जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें बार-बार सड़क कर (रोड टैक्स) नहीं देना पड़ेगा। अब तक छोटे-बड़े लगभग सभी वाणिज्यिक वाहनों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था, जिससे वाहन मालिकों को बार-बार विभागीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से छोटे वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि नई व्यवस्था में छह सीटर और सात सीटर कार मालिकों को भी यह सुविधा मिलेगी। वहीं 7500 किलो से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी और उन्हें पहले की तरह त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स देना होगा। इसमें पैसेंजर वाहन में प्रति यात्री के हिसाब से कर निर्धारित है, जबकि माल वाहक में प्रति टन के हिसाब से त्रैमासिक व वार्षिक कर की व्यवस्था है। यह है नया परिवर्तन यान का विवरण -एकमुश्त कर की दर भाड़े या पारिश्रमिक दो पहिया वाहन-वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत तिपहिया मोटर कैब-वाहन के मूल्य का सात प्रतिशत 10 लाख तक के मोटर व मैक्सी कैब-वाहन के मूल्य का 10.5 प्रतिशत 10 लाख से ऊपर के मोटर व मैक्सी कैब-वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत 3000 किग्रा भार से अधिक सकल वाहन-वाहन के मूल्य का तीन प्रतिशत 3000 से 7500 किग्रा तक-वाहन के मूल्य का छह प्रतिशत
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