उद्यमी और ट्रांसपोर्टर ध्यान दें, 15 घंटे में माल न उठाया तो जुर्माना
Prayagraj News - प्रयागराज में रेलवे ने 593 स्टेशनों पर माल उठाने में देरी पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू की है। अगर माल 15 घंटे के भीतर नहीं उठाया गया, तो व्यापारियों को डेमरेज और व्हार्फेज शुल्क का सामना करना पड़ेगा। यह नियम 25 फरवरी से छह महीने तक लागू रहेगा। छोटे व्यापारियों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उद्यमी और ट्रांसपोर्टर ध्यान दें। रेलवे स्टेशनों पर माल मंगाकर नहीं उठाया तो अब जुर्माना लगेगा। देश के 593 अधिसूचित स्टेशनों में प्रयागराज पार्सल, नैनी गुड्स शेड और इरादतगंज स्टेशन को शामिल किया गया है। अब इन स्टेशनों पर माल उतरने के बाद 15 घंटे के भीतर उसे नहीं हटाया गया तो भारी जुर्माना देना होगा। यह व्यवस्था 25 फरवरी से छह महीने के लिए लागू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद व्यापारियों को अब तय समय में ट्रक, मजदूर और गोदाम की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो डेमरेज (जब माल भरी रेलगाड़ी (वैगन) समय पर खाली नहीं होती, तो जो अतिरिक्त शुल्क लगता है) व व्हार्फेज (जब माल स्टेशन के प्लेटफॉर्म/गोदाम पर समय से ज्यादा पड़ा रहता है, तो उस पर लगने वाला शुल्क) शुल्क देना पड़ेगा।
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अचानक लागू नियम से लोडिंग-अनलोडिंग की लागत बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों पर ज्यादा असर पड़ेगा। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि अधिसूचित स्टेशनों पर समय सीमा का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
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