उद्यमी और ट्रांसपोर्टर ध्यान दें, 15 घंटे में माल न उठाया तो जुर्माना

Mar 01, 2026 10:40 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराज
share

Prayagraj News - प्रयागराज में रेलवे ने 593 स्टेशनों पर माल उठाने में देरी पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू की है। अगर माल 15 घंटे के भीतर नहीं उठाया गया, तो व्यापारियों को डेमरेज और व्हार्फेज शुल्क का सामना करना पड़ेगा। यह नियम 25 फरवरी से छह महीने तक लागू रहेगा। छोटे व्यापारियों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

उद्यमी और ट्रांसपोर्टर ध्यान दें, 15 घंटे में माल न उठाया तो जुर्माना

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उद्यमी और ट्रांसपोर्टर ध्यान दें। रेलवे स्टेशनों पर माल मंगाकर नहीं उठाया तो अब जुर्माना लगेगा। देश के 593 अधिसूचित स्टेशनों में प्रयागराज पार्सल, नैनी गुड्स शेड और इरादतगंज स्टेशन को शामिल किया गया है। अब इन स्टेशनों पर माल उतरने के बाद 15 घंटे के भीतर उसे नहीं हटाया गया तो भारी जुर्माना देना होगा। यह व्यवस्था 25 फरवरी से छह महीने के लिए लागू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद व्यापारियों को अब तय समय में ट्रक, मजदूर और गोदाम की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो डेमरेज (जब माल भरी रेलगाड़ी (वैगन) समय पर खाली नहीं होती, तो जो अतिरिक्त शुल्क लगता है) व व्हार्फेज (जब माल स्टेशन के प्लेटफॉर्म/गोदाम पर समय से ज्यादा पड़ा रहता है, तो उस पर लगने वाला शुल्क) शुल्क देना पड़ेगा।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अचानक लागू नियम से लोडिंग-अनलोडिंग की लागत बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों पर ज्यादा असर पड़ेगा। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि अधिसूचित स्टेशनों पर समय सीमा का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।