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विधायक अब्बास अंसारी अब 18 तक ईडी की कस्टडी में

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किल और बढ़ गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी की ईडी कस्टडी छह दिनों के लिए बढ़ा दी। यह...

विधायक अब्बास अंसारी अब 18 तक ईडी की कस्टडी में
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजFri, 11 Nov 2022 07:22 PM
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प्रयागराज विधि संवाददाता।

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किल और बढ़ गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी की ईडी कस्टडी छह दिनों के लिए बढ़ा दी। यह आदेश सेशन जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी ने दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 18 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है।

गौरतलब है कि विधायक अब्बास अंसारी को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश सेशन जज संतोष राय ने पूर्व में दिया था। यह अवधि जिस दिन समाप्त हो रही थी उस दिन न्यायालय में अवकाश है। इसी को आधार बनाकर ईडी ने एक दिन पूर्व अर्जी पेश किया। कहा कि अभी अब्बास से इनके रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है इसलिए सात और दिनों के लिए इन्हें ईडी की हिरासत में सौंपा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपित को हिरासत में लेने के एवं हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त दोनों ही समय आरोपित का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

अदालत ने यह स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई थर्ड डिग्री प्रयोग कर उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान वह अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं लेकिन अधिवक्ता ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त को सात दिन की कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग की। तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में अभियुक्त है। जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ गाजीपुर में एक भूमि जबरदस्ती अर्जित कर उस पर गोदाम बना लिया गया। मामले में आईपीसी की धारा 419, 420, 433, 467, 468, 120बी और 3/4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। मामला 15 करोड़, 31 लाख से अधिक का है। ईडी को अभी इस मामले में बहुत से साक्ष्य हासिल करना शेष है। बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया।

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