बुजुर्ग महिला की हत्या में दो को उम्रकैद
Prayagraj News - प्रयागराज में बुजुर्ग महिला विद्यावती गुप्ता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों रिंकू जायसवाल और धीरज गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों ने मृतका के अकेलेपन का फायदा उठाया। मृतका के पुत्रों को मुआवजे के रूप में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। पुराना कटरा की बुजुर्ग महिला विद्यावती गुप्ता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्र ने सोमवार को दिए गए फैसले में दो अभियुक्तों को रिंकू जायसवाल उर्फ रिंकू कचौड़ी और धीरज गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।यह आदेश न्यायाधीश ने आरोपी के अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, हरिनारायण शुक्ला एव वादी के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज को सुनकर तथा पत्रावलि पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया ।न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों ने मृतका के अकेलेपन का फायदा उठाया।
धीरज गुप्ता ने शव बरामदगी में सहयोग किया, जिससे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूरी हुई। तीसरे अभियुक्त सिद्धू को पहले जमानत मिल चुकी थी और उसके खिलाफ अलग से विचाराधीन है। न्यायाधीश ने अभियुक्त रिंकू जायसवाल उर्फ रिंकू कचौड़ी, धीरज गुप्ता दोनों को धारा-302 के तहत आजीवन कारावास, धारा-364 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास, धारा-201 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की 60 हजार रुपये की राशि मृतका के पुत्रों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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