हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Prayagraj News - प्रयागराज में 1 जनवरी 2022 को रोहित भारतीया को गोली मारने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी सौरभ पासी उर्फ नन्हा को हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि...

प्रयागराज, विधि संवाददाता। सलोरी इलाके में एक जनवरी 2022 को रोहित भारतीया को गोली मारने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी सौरभ पासी उर्फ नन्हा को हत्या, हत्या के प्रयास और धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सौरभ को आईपीसी की धारा 302, 307 और 506 के तहत दंडित किया। यह आदेश सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी त्रियुगी नारायण दीक्षित तथा आरोपितों के अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया। यह मामला एक जनवरी 2022 का है जब सलोरी के जेपी चौराहे पर वादी प्रदीप भारतीया के भाई रोहित को सिर में गोली मार दी गई थी।
गोली लगने के बाद घायल रोहित को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। प्रदीप के मुताबिक, घटना के समय मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि सौरभ पासी उर्फ नन्हा ने रोहित को गोली मारी थी। प्रदीप ने यह भी बताया कि सौरभ पासी उनके मामा का लड़का था और उसने ननका नाम के किसी दूसरे शख्स से लड़ाई के दौरान उसे गोली मारी थी, लेकिन ननका के बैठ जाने पर गोली रोहित को लग गई। रोहित का 18 दिनों तक इलाज चला, जिसके बाद 19 जनवरी की सुबह 4 बजे रोहित की मृत्यु हो गई। मामले की प्राथमिकी कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त का उद्देश्य ननका को मारना था, लेकिन गोली रोहित को लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी और को मारने के इरादे से हमला करता है और गलती से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अपराधी का कृत्य उसी तरह का माना जाता है, जैसा वह होता यदि उसने इच्छित व्यक्ति की मृत्यु कारित की होती। इसलिए, सौरभ पासी का कृत्य हत्या और हत्या के प्रयास के दायरे में आता है।
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