लूट-हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
कौशाम्बी जिले के सैनी थानाक्षेत्र के ग्राम महगांव में 21-22 मार्च 1999 की रात जैनुद्दीन की हत्या एवं लूट के आरोपित प्रेम खटिक को न्यायालय में आजीवन...
प्रयागराज विधि संवाददाता
कौशाम्बी जिले के सैनी थानाक्षेत्र के ग्राम महगांव में 21-22 मार्च 1999 की रात जैनुद्दीन की हत्या एवं लूट के आरोपित प्रेम खटिक को न्यायालय में आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने दिया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पांडेय ने लूट एवं जैनुद्दीन की में आरोपित के खिलाफ कठोरतम दंड की मांग की। बचाव पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्ध अभियुक्त प्रेम खटिक वृद्ध तथा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। प्रथम अपराध है और भविष्य में पुनः अपराध कारित नहीं करेगा। उसे सुधरने का अवसर दिया जाए। दोषसिद्ध अभियुक्त पर ही उसके परिवार का पालन पोषण का दायित्व है। जिसको लंबी अवधि की सजा से दंडित करने पर उसके परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वह हमेशा बीमार रहता है, अतः उसे कम से कम सजा दी जाए।
अदालत ने कहा कि उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त प्रेम खटिक को मृतक जैनुद्दीन की हत्या का अपराध कारित किए जाने में संलिप्त होने के कारण धारा 302 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 7500 रुपये तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 394 लूट के आरोप में 5 वर्ष की के कठोर कारावास एवं 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।