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वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य

सभी वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स के साथ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अक्टूबर को जारी शासनादेश में हालांकि नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आम लोगों को चार महीने से...

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजSat, 17 Oct 2020 03:42 PM
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सभी वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स के साथ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अक्टूबर को जारी शासनादेश में हालांकि नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आम लोगों को चार महीने से 10 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन आरटीओ प्रयागराज ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर सुविधाओं पर रोक लगा दी है। वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र रोका जा चुका है, जबकि दूसरी सुविधाओं को 19 अक्टूबर से बंद किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त की ओर से 15 अक्टूबर को जारी आदेश में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सभी वाहनों के लिए बताया जा रहा है। जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे वाहन जिनका पंजीकरण एक अप्रैल 2005 से पूर्व कराया गया है, उन्हें शासनादेश जारी होने की तारीख से चार महीने के भीतर नंबर प्लेट बदलवानी है। वहीं एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच पंजीकृत वाहनों पर नंबर प्लेट बदलवाने के लिए शासनादेश जारी होने की तारीख से छह माह का वक्त निर्धारित किया गया है, एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच पंजीकृत वाहनों पर नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आठ महीने का वक्त और एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत वाहनों पर नंबर प्लेट बदलवाने के लिए 10 माह का वक्त दिया गया है। आरटीओ प्रवर्तन आरके सिंह का कहना है कि इस बारे में पूर्व में सूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की दशा में वाहनों का फिटनेस 15 अक्टूबर से बंद किया जा चुका है, जबकि दूसरे सामान्य वाहनों के काम 19 अक्टूबर से बंद होंगे।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक ऐसी नंबर प्लेट है, जिस पर लगे मार्क्स को स्कैन करते ही वाहन के बारे में सभी जानकारी जांच अधिकारी को मिल जाएगी। जैसे पंजीकरण, फिटनेस आदि के बारे में। केवल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी।

कैसे मिलेगी नंबर प्लेट

इस नंबर प्लेट को बनवाने का काम वाहन निर्माताओं को दिया गया है। वाहन स्वामी अपने डीलर के यहां से इसे दिए गए समय के अनुसार ले सकते हैं।

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