कोडीन सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी को राहत नहीं
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नशे के लिए कोडीन युक्त कफ़ सिरप की तस्करी के मुख्य आरोपी भोला जायसवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश नहीं दिया और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उसके पास करोड़ों की अवैध संपत्ति पाई गई है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। कोडीन युक्त कफ़ सिरप को नशे के लिए तस्करी करने के मुख्य आरोपी भोला जायसवाल को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने उसकी जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश नहीं दिया बल्कि राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। भोला जायसवाल की ओर से प्रॉपर्टी रिलीज करने की मांग में दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कहा कि याची का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है।
झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई नशे के लिए की जाती है। इस कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति बनाई है। इसमें एक मर्सिडीज कार और लगभग 40 करोड़ की अचल संपति वाराणसी में पाई गई है। बैंकों में भी करोड़ों रुपये जमा है। इस आमदनी का कोई वैध जरिया नहीं मिला है। पुलिस की जांच से पता चला है कि यह सारी कमाई कफ़ सिरप के अवैध कारोबार से की गई है। वहीं याची के अधिवक्ता का कहना था कि सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस ने जल्दबाजी में प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश किया है। याची जेल में बंद होने के कारण उचित तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाया था। जब्त की गई संपत्ति उसकी वैध कमाई की है इसलिए इसे रिलीज किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


