पांच साल बाद ठग के खिलाफ मुकदमा, एसएसपी और थानेदार भी आरोपी
Prayagraj News - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर धूमनगंज थाने में पांच साल बाद ठगी का मामला दर्ज हुआ। याचिकाकर्ता उमाकांत कुशवाहा ने जीआईपीएफ के निदेशक संजय भाटी पर करीब 40 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है।...

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर पांच साल बाद धूमनगंज थाने में रविवार को लाखों रुपये ठगी का मामला दर्ज हुआ। याचिकाकर्ता ने जीआईपीएफ के निदेशक संजय भाटी पर करीब 40 लाख रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व धूमनगंज थानाध्यक्ष को भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। झलवा निवासी उमाकांत कुशवाहा की तहरीर के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा) निवासी संजय भाटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड की स्थापना कर 2017 में बाइक टैक्सी के नाम पर निवेश पर लाभ देने की शुरुआत की थी। प्रति बाइक 62100 रुपये निवेश पर 9765 रुपये मासिक किस्त के रूप में लाभ देने का वादा किया था। उमाकांत कुशवाहा ने जनवरी 2018 में पांच बाइक टैक्सी के लिए तीन लाख साढ़े दस हजार रुपये निवेश किया। वहीं प्रयागराज, भदोही, देवरिया व कटनी मध्य प्रदेश के लगभग 17 परिचित लोगों का भी तकरीबन 40 लाख रुपये निवेश करवाया था, लेकिन वर्ष 2019 तक निवेशकों को लाभ की धनराशि नहीं मिली। 12 फरवरी 2019 को कंपनी का ग्रेटर नोएडा ऑफिस बंद कर भागने की जानकारी होने पर दर्जनों निवेशकों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। संजय भाटी ने विधिक कार्रवाई से बचने के लिए सीजेएम गौतमबुद्ध नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। निवेशकों ने 27 जुलाई 2019 को थानाध्यक्ष धूमनगंज को शिकायत पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तत्कालीन एसएसपी को भी प्रार्थना पत्र दिया। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
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