पूर्व सीओ कर्नलगंज व थानेदार समेत चार पर मुकदमा
सरायइनायत की एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर पूर्व सीओ कर्नलगंज, पूर्व शिवकुटी धानाध्यक्ष, मुकदमे के विवेचक और जनसूचना कार्यालय सीओ कर्नलगंज के...
सरायइनायत की एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर पूर्व सीओ कर्नलगंज, पूर्व शिवकुटी धानाध्यक्ष, मुकदमे के विवेचक और जनसूचना कार्यालय सीओ कर्नलगंज के सहायककर्मी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। शिवकुटी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
एफआईआर के मुताबिक अपट्रान चौराहे पर स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स में गयादीन शर्मा हजार रुपये पर किराएदार है। जून 2016 से गयादीन शर्मा ने किराया देना बंद कर दिया। 2018 में किराया मांगने पर पीड़िता के साथ बदतमीजी की। गाली दी और मारपीट की। 24 मई 2018 को शिवकुटी के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पंकज सिंह को तहरीर दी लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2018 में छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। विवेचक ने उनका बयान दर्ज नहीं किया। सीओ कार्यालय से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी लेकिन वहां भी तक्ष्यों को छिपाया गया। आरोप है कि विवेचक ने विवेचना में कार्रवाई कुछ और की और जनसूचना में दूसरी जानकारी दी। विवेचक की जांच लंबित थी और पीड़िता को बता दिया गया कि अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है। इस मामले में शिवकुटी एसओ का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।