हत्या के जुर्म में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार दोषियों को उम्रकैद

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News - 46 वर्ष पूर्व कचहरी परिसर में हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चारों दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना सुनाया गया। अभियोजन पक्ष ने कठोर सजा की मांग की, जबकि आरोपियों ने कम सजा की अपील की। विशेष अदालत ने मामले का निस्तारण 22 माह में किया। विजय मिश्रा ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही।

कचहरी परिसर में 46 वर्ष पूर्व हुई प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चारों दोषियों को बुधवार को उम्रकैद और एक लाख जुर्माना एवं हत्या की कोशिश में 10 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज योगेश कुमार ने कहा कि मामला विरल से विरलतम नहीं है, इसलिए इतनी सजा से दंड का उदेश्य पूरा हो जाएगा। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार वैश्य और वीरेंद्र कुमार सिंह ने तर्क दिया कि घटना न्याय के मंदिर परिसर में हुई थी। इसलिए कठोर दंड मिलना उचित होगा। कोर्ट ने चारों आरोपियों पूर्व विधायक विजय मिश्रा, संतराम, जीत नारायण और बलराम को मंगलवार को दोषी करार दिया था。

आरोपियों ने सजा कम करने की अपील की

46 वर्ष 3 माह पूर्व 1980 में जिला कचहरी परिसर में जब यह घटना हुई थी, आरोपी संतराम की उम्र 40 वर्ष से कम की थी। व्हीलचेयर पर जेल से अदालत में पेश किए गए संतराम ने अदालत को अपनी वर्तमान उम्र 85 वर्ष बता कर कम दंड देने की अपील की। आरोपी जीत नारायण की उम्र घटना के वक्त 30 वर्ष से कम की थी। उन्होंने अदालत को अपनी वर्तमान उम्र 75 वर्ष बता कर रहम बरतने की अपील की। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने रहम बरतने की अपील की। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के समय वह अपनी जवानी के पहले कदम 21 वर्ष की आयु के थे।

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विशेष अदालत ने 22 माह में किया निस्तारित

इस हत्याकांड की पत्रावली एमपी एमएलए की अदालत को जुलाई 2024 में प्राप्त कराई गई। इस पत्रावली में तब कोई भी गवाही नहीं दर्ज हुई थी क्योंकि पत्रावली में कागजात का अभाव था। फिर कागजात तलाश कर पत्रावली का पुनरुद्धार किया गया। गवाही शुरू हुई। इस तरह 2024 के जुलाई में विशेष अदालत को प्राप्त हुई इस पत्रावली का 2 वर्ष से कम की अवधि में मई 26 में निस्तारण कर दिया गया।

फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील कर न्याय की मांग करेंगे : विजय मिश्रा

अदालत में हत्याकांड और उसके साथ हत्या की कोशिश दोनों ही आरोप में विजय मिश्रा को दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया और दंडादेश पर उनके हस्ताक्षर कराए गए। इसके उपरांत पूछने पर उन्होंने कहा कि फैसले की प्रति मेरे वकील को मिल जाएगी, वह उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और हाईकोर्ट से न्याय मांगेंगे।

सामान्य प्रश्न

पूर्व विधायक विजय मिश्रा को किस अपराध में सजा सुनाई गई?
पूर्व विधायक विजय मिश्रा को हत्या और हत्या की कोशिश के लिए उम्रकैद और 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई।
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