
बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी मिलेगी छूट
संक्षेप: Prayagraj News - प्रयागराज में बिजली विभाग एक दिसंबर से उपभोक्ताओं को राहत देने जा रहा है। बकायेदारों के बिल और ब्याज में छूट मिलेगी, और बिजली चोरी के आरोप में पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। जुर्माने में छूट मिलेगी और आरसी जारी मामलों में भी राहत दी जाएगी।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली विभाग एक दिसंबर से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रहा है। विभाग की बिजली बिल राहत योजना में न केवल बकायेदारों के बिल और ब्याज में छूट मिलेगी, बल्कि बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी लाभ दिया जाएगा। इस बार उन बकायेदारों को भी राहत मिलेगी जिनके खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में लाखों रुपये जुर्माना लगा और रुपये जमा न करने पर आरसी जारी कर दी गई थी। दरअसल जब कोई बिजली उपभोक्ता बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ दोहरी कार्रवाई होती है। एक तो बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है।

दूसरा विभागीय कार्रवाई के तहत उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के मामले में राजस्व निर्धारण (असेसमेंट) की भारी राशि लगाई जाती है। यह जुर्माना कितनी बिजली चोरी हो रही थी, उस पर निर्भर करता है। सामान्यत: उपभोक्ताओं पर अधिशासी अभियंता की ओर से 50 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। इस बार जुर्माने पर उपभोक्ताओं को छूट मिलने जा रही है। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी हो चुकी है या जिनके मामले कोर्ट तक पहुंच गए हैं, वे भी इस छूट योजना का फायदा उठा सकेंगे। विभाग का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ राजस्व वसूली भी तेज होगी। हालांकि इस सुविधा का लाग उठाने के लिए उपभोक्ताओं को शर्तों का पालन भी करना होगा जैसे छूट मिलने पर उन्हें पूरी राशि जमा करनी होगी।

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