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पुलिस से अनुमति लेकर बांटिए खाना, वर्ना कार्रवाई

भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं और समाजसेवियों के लिए पुलिस ने गाइड लाइन जारी की है कि अपने क्षेत्र के थाने की अनुमति लेकर ही राहत सामग्री लेकर निकलें। वह भी 12 से दो बजे दोपहर तक ही। एसपी सिटी ने...

पुलिस से अनुमति लेकर बांटिए खाना, वर्ना कार्रवाई
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजMon, 30 Mar 2020 11:55 PM
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भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं और समाजसेवियों के लिए पुलिस ने गाइड लाइन जारी की है कि अपने क्षेत्र के थाने की अनुमति लेकर ही राहत सामग्री लेकर निकलें। वह भी 12 से दो बजे दोपहर तक ही। एसपी सिटी ने सोमवार रात प्रेस नोट जारी कर बताया कि वितरण तिथि से एक दिन पूर्व कितना खाना व खाद्य सामग्री का वितरण करना है, इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय स्थित हेल्पलाइन नं0 9454701045 व 8299229797 पर देनी होगी। भोजन वितरण करने वाले के पास मास्क, सेनिटाइजर, हैंड ग्लब्स होना चाहिए। अपने थाना/चौकी क्षेत्र से बाहर पाए जाने पर पुलिस करवाई करेगी।

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