
कोडीनयुक्त कफ सिरप की खरीद में एक और एफआईआर
Prayagraj News - प्रयागराज में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के बढ़ते मामलों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है। एक फर्म के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि फर्म ने बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में कफ सिरप का स्टॉक किया है।
प्रदेशभर में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रयागराज में एक और फर्म के खिलाफ पूरामुफ्ती थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल की तहरीर पर फर्म के मालिक आशुतोष पटेल निवासी निवासी हंडिया को नामजद किया गया है। एक दिन पहले एमके हेल्थकेयर लखनपुर के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में लाखों की मात्रा में प्रतिबंधित सिरप के क्रय विक्रय किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल ने पुलिस को बताया कि कोडीनयुक्त एस्कफ कफ सिरप का सत्यापन किया जा रहा है।
इसी क्रम में आशुतोष फार्मा बमरौली उपरहार का दस नवंबर को स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर आशुतोष फार्मा संचालित होती हुई नहीं मिली। कार्यरत कर्मचारी ने अवगत कराया गया कि औषधि लाइसेंस निर्गत होने के बाद फर्म द्वारा औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं किया गया है। जबकि, अभिलेखों में जनवरी से मार्च 2025 तक कुल डेढ़ लाख बोतल कोडीनयुक्त एस्कफ सिरप की खरीद दर्ज है। विभागीय पोर्टल पर फर्म के नाम से दवा लाइसेंस 19 फरवरी 2029 तक वैध पाया गया, लेकिन मौके पर भंडारण या बिक्री का कोई प्रमाण नहीं मिला। विभाग के सहायक आयुक्त की ओर फर्म के मालिक आशुतोष पटेल को नोटिस जारी किया गया, लेकिन 27 नवंबर तक जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन तक नहीं कराया गया। आरोप है कि अधिक मुनाफा के लालच में कोडीनयुक्त सिरप का प्रयोग नशे के रूप में किया गया है। पूरामुफ्ती थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।

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