Court Orders FIR Against Assault and Firing Case in Prayagraj न्यायालय के आदेश पर चार माह बाद दूसरे पक्ष की दर्ज हुई एफआईआर, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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न्यायालय के आदेश पर चार माह बाद दूसरे पक्ष की दर्ज हुई एफआईआर

Prayagraj News - प्रयागराज के धूमनगंज थाने में चार माह बाद न्यायालय के आदेश पर मारपीट और फायरिंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। गेस्ट हाउस संचालक शिवम सिंह ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजTue, 7 Oct 2025 01:09 PM
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न्यायालय के आदेश पर चार माह बाद दूसरे पक्ष की दर्ज हुई एफआईआर

प्रयागराज। धूमनगंज थाने में चार माह बाद न्यायालय के आदेश पर मारपीट व फायरिंग के मामले में रविवार को दूसरे पक्ष की एफआईआर हुई। गेस्ट हाउस संचालक शिवम सिंह ने मोहल्ले के एक परिवार के छह लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस पर वारदात के समय एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। सुलेमसराय में बीते दो जून की रात श्रीराम वाटिका के सामने वाहन खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग हुई थी। उस वक्त पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गेस्ट हाउस संचालक शिवम सिंह के दोस्त रविरंजन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि शिवम सिंह फरार हो गया था।

चार माह बाद न्यायालय के आदेश पर शिवम सिंह की तहरीर पर राजकुमार सिंह, राज सिंह, प्रिंस सिंह, अर्पित, महेंद्र सिंह व प्रेम सिंह के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। तहरीर में राजकुमार सिंह पर रंगदारी मांगने और साजिश के तहत मारपीट का आरोप लगाया गया है। साथ ही विपक्षी पर लामबंद होकर मारपीट व फायरिंग करने और साढ़े पचास हजार रुपये, सोने की चेन व दो मोबाइल लूटने का भी आरोप लगाया है। धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।

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