कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर की जमानत अर्जी खारिज
Prayagraj News - प्रयागराज की सत्र न्यायालय ने गोवंश हत्या मामले में आरोपित मोहम्मद मुजफ्फर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन ने अदालत में बताया कि आरोपित के खिलाफ 44 आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायाधीश संतोष राय...

प्रयागराज विधि संवाददाता गोकशी मामले में आरोपित कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर निवासी ग्राम चफरी नवाबगंज की जमानत अर्जी को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।
सेशन जज संतोष राय ने जमानत अर्जी पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब अग्रहरि और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन के उपरांत जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार आरोपित एवं उसके साथी रात के समय गोवंशों को कछार में काटकर उसके मांस को ट्रक व पिकअप में लाद कर ले जाते हैं। गोवंश के मांस का व्यापार कर धन कमाते हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकुमार शर्मा नवाबगंज ने छह अक्टूबर 2016 को मामले की प्राथमिक की दर्ज कराई थी। अभियोजन ने अदालत को अवगत कराया कि आरोपित के विरुद्ध 44 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।
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