गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को नोटिस जारी किया...
प्रयागराज। विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पांच जुलाई तक आदेश का पालन करने या व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना केस चलाकर दंडित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना जारी रहती है तो वह पांच जुलाई को हाजिर भी हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने जेकेजी कंस्ट्रक्शन की अवमानना याचिका पर दिया है। कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की, जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। कोर्ट ने कंपनी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कंपनी का बैंक खाता जब्त कर लिया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल कर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई है।