शुद्धता की गारंटी से खरीदार खुश, मिलावट पर चोट
सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। नए कानून से ग्राहक का हित सुरक्षित रहेगा। जेवरों की खरीद करने वालों को ठगा नहीं जा सकेगा। सोने...
प्रयागराज। वरिष्ठ संवाददाता
सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। नए कानून से ग्राहक का हित सुरक्षित रहेगा। जेवरों की खरीद करने वालों को ठगा नहीं जा सकेगा। सोने की शुद्धता की गारंटी होगी, ऐसे में खरीदारों ने इस पर खासी खुशी जाहिर की है। खासकर महिलाओं को मिलावट का अंदेशा सताता था। अब वह हॉलमार्किंग देख बेहिचक मनपसंद आभूषण ले लेंगी।
हालांकि इस नियम ने सराफा कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को परेशान कर दिया है। नामी कंपनियों के शोरूम मालिक और बड़े आभूषण व्यवसायी तो इससे खुश नजर आए लेकिन ज्यादातर आभूषण विक्रेता इसकी पेचीदगी को लेकर नराजगी जताते दिखे। उनका कहना है कि पूरे जिले की बात करें तो छह हजार से अधिक छोटी-बड़ी आभूषणों की दुकानें हैं। इसमें से दो से ढाई हजार ने ही जीएसटीए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। शेष ऐसे ही चल रही हैं। अब इसमें हॉलमार्क के लिए लाइसेंस होल्डर होना होगा। टैक्स समेत अन्य बचत करने वाले आभूषण कारोबारियों के लिए यह भारी नुकसान करने वाला साबित होगा।
चौक के मीरगंज इलाके में सराफा की करीब सौ दुकानें हैं। इसी बाजार में सोनारों की मंडी भी है। यहां हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी महज चार से पांच दुकानों पर ही बेची जाती है। शेष दुकानदार अपने हिसाब से आभूषण तैयार करते हैं। ग्रामीण इलाकों के जेवरों का आर्डर भी यहीं के कारीगरों को मिलता है। जानकारों का कहना है कि नया कानून यहां की आधी से ज्यादा दुकानों को बंद करने पर मजबूर कर देगा। मंगलवार को चौक में सोने की अंगूठी खरीदने पहुंचीं अनामिका पांडेय ने कहा कि सोने में मिलावट कर हम लोगों को बेवकूफ बनाने वालों को अब सही सबक मिला है।