बैंककर्मी की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
कोटक महिंद्रा बैंक में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपित बैंककर्मी पति का साथ देने की आरोपित पत्नी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर...
कोटक महिंद्रा बैंक में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपित बैंककर्मी पति का साथ देने की आरोपित पत्नी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
यह आदेश अपर सेशन जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने आरोपित महिला मानसी पांडेय की जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुशील वैश्य के तर्कों को सुन कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खाते में दो करोड़ से ज्यादा का लेनदेन हुआ है जिसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि सरकारी शिक्षिका की वार्षिक आय तीन लाख रुपए होती है, खाता संचालक के बिना जानकारी के इतनी बड़ी रकम का लेनदेन संभव नहीं है।
यह रहा मामला
कोटक महिंद्रा बैंक शाखा प्रबंधक अमित मालवीय ने पांच अप्रैल 2020 को थाना सिविल लाइन में अंशुमान दुबे पर साढ़े नौ करोड़ रुपये गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अंशुमान पर आरोप है कि बैंक में बड़ा अधिकारी होते हुए बैंक के रुपयों का गबन करके पत्नी के नाम जमीन व खातों में जमा किया। मामले में पुलिस ने 41 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।
