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सीएम के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले कांस्टेबल को जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पुलिस कांस्टेबल तनवीर अहमद खान की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने तनवीर...

सीएम के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले कांस्टेबल को जमानत
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजFri, 05 Jun 2020 01:06 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पुलिस कांस्टेबल तनवीर अहमद खान की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने तनवीर के अधिवक्ता विभू राय एवं एजीए को सुनकर दिया है।

बिहार पुलिस में कांस्टेबल याची तनवीर अहमद खान की जमानत के समर्थन में एडवोकेट विभू राय ने अपनी बहस में कहा कि फेसबुक पर जिस दिन आपत्तिजनक पोस्ट की गई, उंस दिन याची अपनी ड्यूटी पर था। मूलरूप से गाजीपुर निवासी याची के खिलाफ दिलदारनगर थाने में आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता विभू राय का कहना था कि याची को जब पोस्ट के बारे में पता चला तो उसने उसे पढ़ने के लिए फेसबुक अकाउंट खोला लेकिन तब तक पोस्ट डिलीट की जा चुकी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रथमदृष्टया जमानत का आधार पाते हुए याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

मामले के तथ्यों के अनुसार तनवीर अहमद पर आरोप है कि उसने 24 अप्रैल 2020 को शाम 6:10 बजे फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया कि जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने को लिखा था। इस पोस्ट को लेकर धनंजय सूर्यवंशी, विशाल पांडेय आदि ने शिकायत की थी जिसके बाद तनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

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