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एक करोड़ से अधिक के सोने के बिस्कुट तस्करी में जमानत खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के सोने के बिस्कुटों की तस्करी के आरोपी फारूक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया...

एक करोड़ से अधिक के सोने के बिस्कुट तस्करी में जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजTue, 15 Sep 2020 08:14 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के सोने के बिस्कुटों की तस्करी के आरोपी फारूक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है।

फारूक को कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके उसके खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया था। फारूक की जमानत के समर्थन में कहा गया कि वह निर्दोष है और कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा था। वह दूसरे का सामान ले जा रहा था। दस्तावेज न दिखा सकने के कारण उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। कस्टम विभाग के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि फारूक के पास से एक करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने के बिस्कुट बरामद किए गए हैं, जिनके संबंध में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

कस्टम अधिकारियों को कस्टम ड्यूटी की चोरी और तस्करी रोकने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। संदेह होने पर उन्हें किसी व्यक्ति की तलाशी, शरीर का एक्स रे और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसका प्रयोग करते हुए ही फारूक की गिरफ्तारी की गई। कस्टम एक्ट के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक की बरामदगी गैरजमानती अपराध है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थियों के मद्देनजर जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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