Prayagraj News: जिस स्कूल में बच्ची से हुआ दुष्कर्म, उसे बंद करने के आदेश
Prayagraj News: प्रयागराज में मोहक हॉस्पिटल के पास स्थित एक प्ले स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद, बिना मान्यता के चल रहे स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है। बीएसए ने सभी बीईओ को निर्देशित किया है कि ऐसे विद्यालयों की जांच कर तुरंत कार्रवाई करें।

Prayagraj News: प्रयागराज। स्टैनली रोड स्थित मोहक हॉस्पिटल के पास जिस मकून्स प्ले स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ 16 वर्षीय डांस टीचर ने दुष्कर्म किया था उसे बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। दोषी शिक्षक के विरूद्ध 22 अगस्त को थाना कैंट में मुकदमा किया गया था। बीएसए अनिल कुमार ने खंड शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र को सोमवार को पत्र लिखकर बिना मान्यता के संचालित स्कूल को बंद कराने के आदेश दिए है। यही नहीं बीएसए ने जिले के सभी खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) को भी पत्र लिखा हैकि बिना मान्यता के अमान्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अवैधानिक रूप से संचालित होने की शिकायत मिली हैं।
ऐसे विद्यालय किसी प्रकार से मान्यता के मानक एवं शर्तों को पूरित नहीं करते हैं। इनमें न तो कक्षाकक्ष मानकानुसार एवं हवादार हैं और न ही वहां मूलभूत सुविधाएं ही हैं। इसके साथ ही इन विद्यालयों में अप्रशिक्षित एवं अयोग्य व्यक्तियों से शिक्षण कार्य विद्यालय प्रबन्धन करा रहा है जिससे वहां अध्ययनरत बच्चों की यथोचित शिक्षा दीक्षा एवं सुरक्षा / संरक्षा पर खतरा है।बीएसए ने सभी बीईओ निर्देशित किया है कि अपने विकास खंड में बिना मान्यता के संचालित अमान्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सघन जांच करते हुए तत्काल संचालन बन्द कराएं एवं 15 दिन के अंदर सूचित करें। यदि इसके बावजूद अमान्य विद्यालय संचालित किए जाते हैं तो विद्यालय प्रबन्धन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार से ऐसे विद्यालयों के कारण अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर बीईओ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे।


