ई-रिक्शा खरीदने को ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम 8-ए केवल ई-रिक्शा चलाने के लिए...

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) लेना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 8-A के तहत केवल ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, खरीदने या बेचने के लिए नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेरठ की हिंद सर्विसेज की याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय और दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया। याचिका के अनुसार सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मेरठ के जारी आदेश में केवल ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों को ही ई-रिक्शा बेचने की अनुमति दी गई थी।
इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए तर्क दिया गया कि नियम 8-ए केवल ई-रिक्शा चलाने के लिए दस दिवसीय प्रशिक्षण की बात करता है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि बिना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के कोई व्यक्ति ई-रिक्शा नहीं खरीद सकता है। यह भी कहा गया कि नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो गैर-प्रमाणपत्र धारकों को ई-रिक्शा खरीदने से रोकता हो। कोर्ट ने संबंधित आदेश के उस भाग को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि ई-रिक्शा की बिक्री केवल ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग प्रमाणपत्र धारकों को ही की जाए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्राधिकरण नियम 8-ए लागू करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन ई-रिक्शा की बिक्री केवल प्रमाणपत्र धारकों तक सीमित नहीं की जा सकती।
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