हाईकोर्ट : लापता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को हाजिर करने का आदेश
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमए छात्र इंतेखाबुल मुख्तार को 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। याचिका में आरोप है कि जौनपुर पुलिस ने उसे अवैध हिरासत में लिया है। याचिका के अनुसार छात्र पिछले 24 सितंबर से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए के छात्र इंतेखाबुल मुख्तार को सात अक्तूबर को हाज़िर करने का आदेश दिया है। यह आदेश लापता छात्र के चाचा आफताब आलम की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सोनभद्र के घोरावल थानाक्षेत्र में बिसरेखी गांव निवासी छात्र को जौनपुर पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने का आरोप है। कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष मालवीय से अगली तारीख पर यह बताने को कहा है कि क्यों न छात्र को मुक्त किया जाए। याचिका के अनुसार याची का भतीजा इंतेखाबुल मुख्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास के कमरा नंबर 71 में रह रहा था।
याची गत 24 सितंबर को प्रयागराज आया तो पता चला कि इंतेखाबुल पिछले दो दिन से गायब है। इसी दौरान एक फोन कॉल से उन्हें पता चला कि इंतेखाबुल जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाने में हिरासत में है। वह वहां गए लेकिन उन्हें भतीजे से मिलने नहीं दिया गया। याची ने आशंका जताई है कि उसके भतीजे के साथ कुछ गलत हो सकता है। उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल भी किया। इसके बाद भी कहीं से मदद न मिलने पर यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। याचिका में राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक के अलावा पुलिस आयुक्त प्रयागराज थाना प्रभारी कर्नलगंज, पुलिस अधीक्षक जौनपुर और थाना प्रभारी मुंगराबादशाह पुर को प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट ने इंतेखाबुल को अगली सुनवाई पर हाजिर करने का निर्देश दिया है।
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