टीजीटी की नई भर्ती में टीईटी अनिवार्य: हाईकोर्ट

हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कक्षा छह से आठ के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण को अनिवार्य किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियम 8 में संशोधन का प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। यह आदेश जय हिंद यादव व अन्य की याचिकाओं पर दिया गया है।

टीजीटी की नई भर्ती में टीईटी अनिवार्य: हाईकोर्ट

प्रयागराज, विधि संवाददाता। ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में संशोधन कर कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की अनिवार्यता को जोड़ने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव व तान्या पांडेय को सुनकर दिया है।कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जल्द नियम आठ में संशोधन का प्रस्ताव लाए और अनिवार्य योग्यताओं में टीईटी उत्तीर्ण को शामिल करे। साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि 28 जुलाई 2025 को जारी एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र जारी कर स्पष्ट करें कि यह भर्ती सिर्फ कक्षा नौ व 10 के शिक्षकों के लिए है, न कि जूनियर कक्षाओं के लिए।

अधिवक्ता द्वय ने दलील दी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को ही अधिसूचना जारी कर कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया था।​इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी 2025 को किए गए छठे संशोधन के बाद भी इस अनिवार्य योग्यता को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नियमों में शामिल नहीं किया। ​सुनवाई के दौरान यह बात आई कि राज्य में 904 ऐसे सरकारी संस्थान हैं जहां कक्षा छह से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। याचियों ने आशंका जताई कि इस नियम के अभाव में ऐसे शिक्षक भी कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो टीईटी पास नहीं हैं और यह शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। ​दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को विज्ञापित की गई भर्तियों में यह स्पष्ट नहीं किया कि चयनित शिक्षक किन कक्षाओं को पढ़ाएंगे। अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उसमें आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए हो रही है। साथ ही प्रचलित भर्ती किस कैडर के तहत हो रही है। जो सीटी कैडर डाइंग घोषित हो जाने के बाद सीटी कैडर को एलटी कैडर (टीजीटी ग्रेड कैडर) में संवीलियन कर दिया गया था।

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