हाईकोर्ट : दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत मंजूर
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति गोलू भारतीया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। आरोप है कि गोलू और उसके परिवार ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी गर्भवती पत्नी को मार डाला। जमानत के समर्थन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौंधियारा इलाके में हुई दहेज हत्या के आरोपी पति गोलू भारतीया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने गोलू भारतीया के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। प्रयागराज के कौंधियारा निवासी गोलू भारतीया के खिलाफ उसके ससुरालवालों ने बीएनएस की धारा 85, 80(2) व दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता की बहन को गोलू भारतीया व उसके परिवार वाले दहेज़ के लिए आए दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दहेज़ की मांग न पूरी होने पर गर्भवती बहन को गोलू भारतीया व उसके परिवार वालों ने 16 जुलाई 2024 को मिलकर मार डाला और फांसी के फंदे पर लटका दिया।
जमानत के समर्थन में अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने अपने तर्क में कहा कि प्राथमिकी में कहीं भी दहेज़ में क्या मांग की जा रही थी, इसका उल्लेख नहीं है। विवेचना में परिवार वालों पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप गलत पाए गए जिसके कारण सभी का नाम हटाकर सिर्फ़ पति गोलू भारतीया के विरुद्ध ही बीएनएस की धारा 108 व 92 में चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें अभियुक्त पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करने का आरोप है। एडवोकेट शरदेंदु मिश्र ने बताया कि मृतका के पिता ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही थी और अभियुक्त के परिवार वाले ही उसे हॉस्पिटल ले गए। विवेचक ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें भी यह तथ्य आया है कि मृतका की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। स्वतंत्र साक्षियों के भी बयान में यही सब बात आई है।
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