हाईकोर्ट : प्रदेश के तालाबों व जल स्रोतों की पूरी जानकारी तलब
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को तालाबों और जल स्रोतों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में जल स्रोतों के लापता होने के मामले में दिया गया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को प्रदेश के तालाबों व जल स्रोतों की पूरी जानकारी के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के तालाबों व जल स्रोतों के लापता होने की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में लापता हो रहे तालाबों व जल स्रोतों के संदर्भ में विशेष सचिव द्वारा दी गई जानकारी को संतोषजनक नहीं माना और कहा कि जल स्रोतों की पहचान कर सूची मांगी गई थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बुंदेलखंड तक सीमित रखने की बजाय पूरे प्रदेश के तालाबों व जल स्रोतों को सुरक्षित करने का है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी जल स्रोतों की पहचान की जाए। उन्होंने हलफनामे में राजस्व अभिलेखों में सभी विवरण और प्रविष्टियों, तालाबों के पारिस्थितिक परिवेश को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए उठाए गए कदम, सूख चुके जलाशयों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की व्यवहार्यता, अतिक्रमण के अधीन जलाशयों, बेदखली की कार्यवाही की स्थिति, अतिक्रमण वाले जलाशय और राज्य प्राधिकारियों द्वारा हटाए गए अतिक्रमण, सूखे तालाबों में फेंके गए मलबे और उन तालाबों की पहचान और मलबे की सफाई के संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण, उन प्राकृतिक तालाबों की सूची जिनका निर्माण मनरेगा या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत किया गया है, की पूरी जानकारी देने को कहा है।
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