गैंगरेप और हत्या के मामले में जांच और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट सख्त, डीसीपी तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने डीसीपी गंगापार को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने डीएनए सैंपल न लिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। देवही खरवार की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मामले की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए डीसीपी गंगापार को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
कोर्ट की सुनवाई
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि याची का नाम मूल प्राथमिकी में दर्ज नहीं था और उसे महज मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस गंभीर मामले में घसीटा है। वकील ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कोर्ट को बताया कि मृतका के कपड़ों और शरीर पर सीमेन पाया गया था, जिसकी डीएनए जांच अन्य सह-आरोपियों के साथ तो की गई, लेकिन वर्तमान याची का डीएनए सैंपल जांच के लिए लिया ही नहीं गया। यह तर्क दिया गया कि बिना वैज्ञानिक पुष्टि के याची को इस जघन्य अपराध में जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है।
न्यायालय के आदेश
न्यायालय ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के सरकारी वकील को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि आखिर आवेदक का डीएनए सैंपल मिलान के लिए क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।
अगली सुनवाई की तारीख
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि 14 मई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में डीसीपी गंगापार, प्रयागराज खुद कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जांच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का ब्योरा देंगे। साथ ही, याची के वकील को निर्देश दिया गया है कि वे अगली तारीख तक आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।
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