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शराब पार्टी करने वालों पर महामारी अधिनियम में मुकदमा

कोरोना काल में सिविल लाइंस में शराब पार्टी करने वाले 6 युवकों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया...

शराब पार्टी करने वालों पर महामारी अधिनियम में मुकदमा
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजMon, 15 Jun 2020 11:19 PM
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कोरोना काल में सिविल लाइंस में शराब पार्टी करने वाले 6 युवकों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज पूनम शुक्ला और दरोगा भरत सिंह थाने की पुलिस के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान सिविल लाइंस में मल्टी लेवल पार्किंग के पास सिविल लाइंस निवासी सिद्धार्थ, जीतेंद्र और सुशील कुमार, धूमनगंज के प्रदीप, सोहबतियाबाग के विनय और करेली के आकाश सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाए ग्रुप बनाकर शराब की पार्टी कर रहे थे। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत धारा 144 का उल्लंघन किया। इसलिए इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई।

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