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पोर्टल की गड़बड़ी से 72 हजार जुर्माना

कारोबारियों के लिए मुसीबत बने जीएसटी पोर्टल ने एक और समस्या खड़ी कर दी है।

पोर्टल की गड़बड़ी से 72 हजार जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजWed, 05 Feb 2020 02:25 PM
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कारोबारियों के लिए मुसीबत बने जीएसटी पोर्टल ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने वाले प्रत्येक कारोबारी पर 72400 रुपये जुर्माना लगा दिया गया है। पोर्टल पर सालाना रिटर्न अपलोड करते ही कारोबारियों पर बकाया जुर्माना दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी राशि बकाए के तौर पर दिखने से कारोबारियों में खलबली मच गई है। हजारों कारोबारी अचानक जुर्माने के बकाएदार हो हो गए हैं।

जीएसटी का पहला रिटर्न कारोबारियों को 31 जनवरी 2019 को फाइल करना था। पोर्टल में समस्या के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (सीबीआईसी) ने सालाना रिटर्न फाइल करने की अवधि 31 जनवरी 2020 तक बढ़ाई। इसके बाद पुन: रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाई गई। कारोबारी और वित्त विशेषज्ञ मंगलवार को सालाना रिटर्न फाइल करने लगे तो पोर्टल पर 72 हजार 400 रुपये एक साल का जुर्माना बकाया दिखाने लगा।

दोपहर तक शहर के कारोबारियों में जीएसटी का जुर्माना चर्चा का विषय बन गया। इसकी शिकायत दिल्ली में सीबीआईसी से की गई। कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि पोर्टल ठीक नहीं होने तक सालाना जीएसटीआर-9 और 9सी दाखिल नहीं कर सकते। महेंद्र के मुताबिक देश के कई शहरों से शिकायत मिलने के बाद जीएसटी पोर्टल दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया।

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