मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष की कैद
Prayagraj News - प्रयागराज के उतरांव इलाके में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 21 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्ची को खेलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। न्यायालय ने पीड़िता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष की सजा जिला न्यायालय-उतरांव इलाके में अप्रैल 2024 में हुई थी शर्मनाक घटना-तीन वर्षीय बच्ची को खेलाने के बहाने ले गया था आरोपीप्रयागराज, विधि संवाददाता।उतरांव थानाक्षेत्र में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी के तर्कों सुनकर तथा सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये का मुआवजा विक्टिम कम्पन्सेशन स्कीम के तहत दिया जाएगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ किया गया यह अपराध अत्यंत गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला है, जिसके लिए कठोर दंड आवश्यक है।क्या था मामलाअभियोजन के अनुसार, घटना 24 अप्रैल 2024 की है, जब अभियुक्त रामसजीवन निवासी ग्राम समोधीपुर, थाना उतरांव ने तीन वर्षीय बच्ची को खेलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची के रोने पर परिजनों को संदेह हुआ और मामले की जानकारी हुई तो 26 अप्रैल 2024 को थाना उतरांव में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर 18 मई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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