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किशोर की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा

किशोर की गला दबाकर हत्या में अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश सीताराम ने दो लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार...

किशोर की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,प्रतापगढ़ - कुंडाSun, 19 Sep 2021 03:40 AM
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प्रतापगढ़। किशोर की गला दबाकर हत्या में अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश सीताराम ने दो लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

मामला कोहंडौर थानाथाना क्षेत्र के चंदीपुर का है। उक्त गांव निवासी शिवबरन ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे के अनुसार 12 फरवरी 2014 की शाम शिवबरन के 12 वर्षीय बेटे राजेश को बेर खिलाने के बहाने गांव के संतोष कुमार, सुनील और प्रीतम लेकर चले गए। जिसके बाद राजेश घर नहीं लौटा। 15 फरवरी 2014 को गांव में पता चला कि बगल नदी में एक लाश उतराई है। शिवबरन ने जाकर देखा तो वह लाश उसके बेटे राजेश की थी। शिवबरन ने आरोप लगाया कि उपरोक्त लोगों ने रंजिश के चलते उसके पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश नदी में फेंक दी।

अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश सीताराम ने मामले की सुनवाई के बाद चंदीपुर निवासी संतोष कुमार और बिजहरा निवासी प्रीतम पर दोष सिद्ध पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं पुलिस ने विवेचना के दौरान ही सुनील का नाम निकाल दिया था। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की।

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