लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलेगी पुलिस
लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर पुलिस 100 से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना वसूलेगी। रविवार को पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग कर एसपी ने इस बारे में निर्देश...
लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर पुलिस 100 से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना वसूलेगी। रविवार को पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग कर एसपी ने इस बारे में निर्देश दिए।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के संशोधित आदेश के बारे में अधिकारियों को जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि यदि कोई घर से बाहर बिना मास्क/गमछा/रूमाल/दुपट्टा या स्कार्फ पहने मिलता है या घर के बाहर थूकता है तो 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये वसूले जाएंगे। लॉकडाउन में बिना जरूरी काम के घूमते पाए जाने पर 100 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना होगा।दो पहिया वाहनों पर दो सवारी मिलने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये व तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना लिया जायेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड या निरस्त कर दिया जाएगा।अति आवश्यक परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन पर दो व्यक्ति इस शर्त पर यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिसमें पूरा चेहरा ढ़कता हो और मास्क एवं ग्लब्स भी लगाना होगा।