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पंजीकृत वाहनों में लगेगी हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट

अब एआरटीओ ऑफिस से पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। 19 अक्तूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहन का ट्रांसफर, फिटनेस, रीन्यूअल नहीं हो सकेगा।...

पंजीकृत वाहनों में लगेगी हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट
हिन्दुस्तान टीम,प्रतापगढ़ - कुंडाFri, 16 Oct 2020 06:33 PM
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अब एआरटीओ ऑफिस से पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। 19 अक्तूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहन का ट्रांसफर, फिटनेस, रीन्यूअल नहीं हो सकेगा। परिवहन आयुक्त की ओर से उक्त निर्देश प्रदेशभर के सभी आरटीओ/एआरटीओ को दिया गया है।

इससे पहले एक अप्रैल 2019 से खरीदे गए नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के आदेश वाहन डीलरों को दिए गए थे। बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाहनों का पंजीयन नहीं हो रहा है। अब पुराने वाहनों में भी परिवहन आयुक्त की ओर से उक्त व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। एआरटीओ सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश की प्रति सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के साथ कार्यालय में चस्पा करा दी गई है। यदि कोई कर्मचारी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहन का रीन्यूअल, ट्रांसफर व फिटनेस करेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन कितने वाहनों में उक्त नम्बर प्लेट लगवाई गई, इसकी रिपोर्ट हर रोज शाम को मुख्यालय भेजनी होगी।

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