राज्यपाल के ओएसडी का अरेस्ट स्टे खारिज
फर्जी अभिलेख तैयार कर मंदिर की जमीन हथियाने के प्रयास के आरोपित राजस्थान के राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) सहित पांच आरोपितों का अरेस्ट स्टे...
फर्जी अभिलेख तैयार कर मंदिर की जमीन हथियाने के प्रयास के आरोपित राजस्थान के राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) सहित पांच आरोपितों का अरेस्ट स्टे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
नगर से सटे चिलबिला निवासी बजरंगलाल, मुकुंदलाल, गोविंदराम, बृजलाल व गौरीशंकर के खिलाफ 2015 में धोखाधड़ी व जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। गोविंदराम राजस्थान के राज्यपाल के ओएसडी हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी। हालांकि आरोपितों ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया था। हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल हुआ तो बहस के बाद 16 मार्च को अरेस्ट स्टे खारिज कर आरोपितों को हाजिर होने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने जिले की ट्रायल कोर्ट को भी मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को बैठक कर हाईकोर्ट के आदेश को न्याय की जीत बताया। इस दौरान मंदिर समिति के महासचिव रोशनलाल उमरवैश्य, कपिलदेव, त्रिभुवनलाल, शंकरलाल, सुरेश कुमार, रामगोपाल, विश्वनाथ, भोलानाथ, दिनेश कुमार, भरतलाल आदि मौजूद रहे।