मारपीट और छेड़खानी के मामले में रिपोर्ट दर्ज
Pratapgarh-kunda News - बाघराय में दो महिलाओं ने न्यायालय का सहारा लिया जब पुलिस ने मारपीट और छेड़खानी के मामलों में कार्रवाई नहीं की। दोनों मामलों में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पहला...

बाघराय, हिन्दुस्तान संवाद। मारपीट और छेड़खानी के दो अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित न्यायालय चले गए। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों में एफआईआर दर्ज की है। बाघराय थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद दायर किया। जिसमें बताया कि 21 मई 2024 की शाम करीब सात बजे वह अपने घर के पास बैठी थी। तभी गांव के कुछ लोग पहुंचे और गालियां देते हुए लाठी से उसे मारने पीटने के साथ छेड़खानी करने लगे। बीच बचाव करने दौड़ी उसकी सास, बेटी को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तब वह न्यायालय पहुंची।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकेश, रामदीन, मंगाती पत्नी मुकेश, राम सुमेरी पत्नी रामदीन, रेखा, रानी, शिवानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दूसरे मामले में गोंसाई का पुरवा चकवड़ गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद दायर किया कि 16 मार्च को शाम करीब सात बजे वह खेत गई थी। उसे रास्ते में रोककर शैलेंद्र आदि ने छेड़खानी की। पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शैलेन्द्र, सुमन, सोनाली और शिखा संग चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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