Court Denies Bail to Assault and Riot Accused in Pratapgarh मारपीट, बलवा के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज , Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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मारपीट, बलवा के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल की कोर्ट ने मारपीट और बलवा के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपियों ने 11 जून को हरे पेड़ की कटान के विरोध पर मारपीट की थी। कोर्ट ने विशेष...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाWed, 20 Aug 2025 06:53 PM
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मारपीट, बलवा के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल की कोर्ट ने मारपीट, बलवा के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र के कलियानपुर गांव के आरोपी कृपाशंकर, आलोक के आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की। वादी पक्ष के अनुसार बीते 11 जून को आरोपियों ने हरे पेड़ की कटान करने के बाद विरोध करने पर मारपीट कर तोड़फोड़ की थी। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनकर आरोपियों का आवेदन निरस्त कर दिया।

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