Court Denies Bail for Accused in Unintentional Murder and Fraud Cases हत्यारोपी, धोखाधड़ी के आरोपियों की अर्जी खारिज , Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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हत्यारोपी, धोखाधड़ी के आरोपियों की अर्जी खारिज

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की एफटीसी विशेष अदालत ने गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने पाया कि आरोपी ने विवादित जमीन पर कब्जा करने के विरोध में एक महिला पर हमला किया,...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाWed, 12 March 2025 09:40 PM
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 हत्यारोपी, धोखाधड़ी के आरोपियों की अर्जी खारिज

प्रतापगढ़, संवाददाता। एफटीसी प्रथम विशेष अदालत की न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्यारोपी और धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रायपुर तियाई गांव के गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी सोनू के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में पैरवी के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों में बताया कि सात दिसंबर 2023 को गांव में विवादित जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर आरोपी ने ननकुला नाम की महिला पर हमला किया था। उपचार से पहले ही घायल महिला की मौत हो गई थी। इधर धोखाधड़ी के मामले में अंतू थाना क्षेत्र के रहने वाले बलराम वर्मा के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों में बताया कि आरोपी पर धोखाधड़ी व कूटरचित अभिलेख तैयार करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायती की थी। दोनों मामलों में शासकीय अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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