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सूचना न देने वाले बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गांव के विकास कार्यों की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने लक्ष्मणपुर के खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया...

सूचना न देने वाले बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,प्रतापगढ़ - कुंडाThu, 22 Mar 2018 11:13 PM
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गांव के विकास कार्यों की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने लक्ष्मणपुर के खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने जुर्माने की धनराशि बीडीओ के वेतन से रिकवर करने का आदेश दिया है।

लक्ष्मणपुर विकासखंड के डांड़ी निवासी राजेश शुक्ला ने वर्ष 2015 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बीडीओ से गांव के विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी। समय से जानकारी न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग से शिकायत की। राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्ता ने मामले की सुनवाई करने के बाद तत्कालीन बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और कोषाधिकारी को उनके वेतन से जुर्माने की धनराशि रिकवर करने का निर्देश दिया।

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