
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने में 11 दुकानदारों पर लगा जुर्माना
संक्षेप: Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में 11 दुकानदारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने का आरोप लगाते हुए एडीएम कोर्ट ने कुल नौ लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना समय पर नहीं भरा गया, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई...
प्रतापगढ़, संवाददाता। जिले की अलग-अलग बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले 11 दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने नौ लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर सम्बंधित के खिलाफ आरसी की कार्रवाई कर राजस्व कर्मचारियों से अधिभार सहित वसूली कराई जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अफसरों की ओर से संदिग्ध खाद्य पदार्थों का नमूना लेकर जांच के लिए लेबोरेट्री भेजा जाता है। लेबोरेट्री की जांच में नमूना फेल अथवा अधोमानक मिलने पर सम्बंधित के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है।

ऐसे ही 11 दुकानदारों के खिलाफ सोमवार को एडीएम कोर्ट ने नौ लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय अभय कुमार सिंह ने बताया कि इसमें लालगंज के कमल जीत यादव पर 80 हजार रुपये, जेठवारा के माता प्रसाद यादव पर 80 हजार, देल्हूपुर के सौरभ यादव पर 50 हजार, फतनपुर के मनीष पांडेय, पुनीत पांडेय थाना पर एक लाख 50 हजार, कुंडा के बब्बू यादव पर एक लाख 50 हजार, फतनपुर के मुकेश पर 50 हजार, हथिगवां के करन कुमार सरोज पर 50 हजार,पट्टी के गुलाम अली पर एक लाख 50 हजार, सांगीपुर के असगर अली पर 50 हजार, जेठवारा के बृजेश कुमार शुक्ल पर 50 हजार, कन्धई के अजीत मिश्र पर 80 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने सम्बंधित दुकानदारों को जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा कराने का आदेश दिया है।

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